उत्तराखंड में भू कानून लागू
देहरादून, 19 फरवरी (एस)
उत्तराखंड में भू कानून बिल लागू हो गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में सशक्त भू-कानून लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधित भू-कानून को मंजूरी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इस कानून का उद्देश्य राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधान नए कानून में समाप्त कर दिए गए हैं। इससे पहले बाहरी व्यक्तियों को भूमि खरीदने में छूट दी गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।
हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 11 जिलों में बाहरी व्यक्तियों के लिए हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी।
पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। इससे भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।