नयी दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष की अंतरिम जमानत मंगलवार को 26 सितंबर तक बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान तीन अक्तूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। यूपी पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था और इसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसानों ने कथित रूप से पीट-पीटकर मार डाला था। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।आठ सप्ताह की मिली थी अंतरिम जमानतशीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को कहा था कि मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने इस बात से इनकार किया था कि मामले की सुनवाई ‘धीमी गति' से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी और उसे उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश भी दिया था।