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डीजीपी पद से हटाने के खिलाफ कुंडू शीर्ष अदालत पहुंचे

06:53 AM Jan 12, 2024 IST

नयी दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)
भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें उसने (हाईकोर्ट ने) कुंडू को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाने का निर्देश वापस लेने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। अधिवक्ता गौरव गुप्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
विगत 9 जनवरी को कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी वह पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसमें 26 दिसंबर, 2023 के इस अदालत के एक आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। इस आदेश में दोनों अधिकारियों के पद से हटाने का निर्देश दिया गया था ताकि वे एक कारोबारी की जान को कथित खतरे की शिकायत मामले की जांच को प्रभावित नहीं कर सकें। हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के मामले में सीबीआई जांच के अनुरोध को भी खारिज कर दिया और दो सप्ताह के भीतर सभी प्राथमिकियों में जांच का समन्वय करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हों। दोनों अधिकारियों के आचरण को अस्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, ‘विवाद को सुलझाने का डीजीपी का प्रयास प्रथम दृष्टया उनकी शक्ति और अधिकार से परे जाकर की गयी कवायद प्रतीत होती है।’ इसमें कहा गया कि एक दीवानी विवाद में कुंडू का ‘हस्तक्षेप’ अत्यधिक ‘अनुचित’ था। पीठ ने यह भी कहा कि अग्निहोत्री की ओर से ‘प्रथम दृष्टया कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही’ हुई।

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