Kolkata Doctor Case: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने संबंधी याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)
Kolkata Doctor Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक परास्नातक महिला चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे मांगे जाने का अनुरोध किया गया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायालय के पास ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।
पीठ ने कहा, 'यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप बार के सदस्य हैं। हम जो कहते हैं, उसके लिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप जो कहते हैं, वह कानूनी अनुशासन के नियमों के अनुसार होना चाहिए।'
पीठ ने कहा, 'हम यहां यह देखने के लिए नहीं बैठे हैं कि आप किसी राजनीतिक पदाधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं। हम चिकित्सकों की विशिष्ट शिकायतों के मामले से निपट रहे हैं। अगर आप मुझसे यह निर्देश देने के लिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।'