केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
नयी दिल्ली, 5 जून (एजेंसी)
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मेडिकल आधार पर जमानत के आग्रह वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी। अदालत मामले में वैधानिक ज़मानत का आग्रह करने वाली केजरीवाल की याचिका पर सात जून को सुनवाई कर सकती है।
आप कार्यालय के जमीन आवंटन पर 6 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) को अन्य राजनीतिक दलों की तरह यहां पार्टी कार्यालय के लिए जगह लेने का अधिकार है। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र से इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा। न्यायाधीश ने कहा कि अगर ‘आप’ के आग्रह को केंद्र सरकार खारिज करती है तो पार्टी कानून के तहत उचित कदम उठा सकती है।