केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी होंगी दिल्ली की नयी सीएम
नयी दिल्ली, 17 सितंबर (एजेंसी)
आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली की नयी मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को उनके स्थान पर अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे ‘आप’ विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। वित्त, शिक्षा और राजस्व सहित 14 विभागों का जिम्मा संभाल रहीं आतिशी (43) उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान राज्य की बागडोर संभाली।
मंगलवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी उत्तराधिकारी नामित की गईं आतिशी ने नयी सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। केजरीवाल मंगलवार शाम को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, ‘हमने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि शपथ-ग्रहण समारोह की तारीख तय करें, ताकि दो करोड़ लोगों के लिए काम किया जा सके।’ इस बीच, पार्टी नेताओं ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 26-27 सितंबर को बुलाया जाएगा। गौर हो कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है और चुनाव फरवरी की शुरुआत में होने की संभावना है।
सबसे कम उम्र में बनीं दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री
दिल्ली को कांग्रेस की शीला दीक्षित और भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद आप की आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं। दीक्षित ने 15 वर्षों तक यह पद संभाला था। वहीं, स्वराज का कार्यकाल 52 दिनों का रहा था। आतिशी (43) दिल्ली की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री होंगी और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री होंगी। दीक्षित 60 साल की आयु में मुख्यमंत्री बनी थीं, जबकि स्वराज ने 46 साल की उम्र में यह पद संभाला था। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता वाही की बेटी आतिशी ने स्िप्रंगडेल्स स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।
समन के खिलाफ याचिकाएं खारिज
दिल्ली की एक अदालत ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उन दो याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिनमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की ओर से दायर शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया था।