केजरीवाल 28 तक ईडी हिरासत में
नयी दिल्ली, 22 मार्च (एजेंसी)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया। राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मामले में 10 दिन की हिरासत का अनुरोध करने वाले प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर आदेश पारित किया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि आबकारी घोटाला मामले में अपराध से अर्जित कमाई की ‘बड़ी लाभार्थी’ रही आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा धनशोधन कराए जाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाया। संघीय एजेंसी ने अदालत से कहा, ‘दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ सांठगांठ करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी हैं।’
ईडी ने दावा किया, ‘अरविंद केजरीवाल कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश रचने में संलिप्त थे और वह इन्हें इस नीति के जरिये फायदा पहुंचाने के एवज में शराब कारोबारियों से रिश्वत की मांग करने में शामिल रहे।’ ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलीलें दीं, जबकि केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी ने रखा।
ईडी का दावा
* केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए ‘साउथ ग्रुप’ के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये मांगे थे।
* गोवा चुनाव में इस्तेमाल 45 करोड़ चार हवाला मार्गों से आये।
* ‘आप’ एक व्यक्ति नहीं, ‘कंपनी’ है जिसके आचरण के लिए उससे जुड़ा हर व्यक्ति जिम्मेदार है
केजरीवाल की दलील
* भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया है।
* केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता ही नहीं थी
* मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक विवेक की जरूरत है, इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं।