केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत, पर अभी जेल में रहेंगे
नयी दिल्ली, 12 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह निर्णय केजरीवाल को करना है कि वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं।’ पीठ ने यह भी कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से कारावास में हैं। पीठ ने ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्नों को वृहद पीठ के पास भेज दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि मामला जीवन के अधिकार से संबंधित है और गिरफ्तारी का मुद्दा बड़ी पीठ को सौंप दिया गया है, इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
‘आप’ की जीत नहीं : भाजपा
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत आप की जीत नहीं है, क्योंकि अदालत ने आबकारी नीति मामले में उनके दोषी होने को लेकर अपनी ‘मंजूरी की मुहर’ लगा दी है।
भाजपा की ‘साजिश’ का ‘पर्दाफाश’ : आप
आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ‘आप’ नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शीर्ष अदालत के फैसले को सच की जीत करार दिया। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की ‘साजिश’ का पर्दाफाश किया है। राज्यसभा सदस्य पाठक ने शीर्ष अदालत के फैसले को “ऐतिहासिक” करार दिया। भारद्वाज ने कहा कि ‘आप’ को उम्मीद है कि केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर मामले में भी जमानत मिल जाएगी। इससे पहले, ‘आप’ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर तिरंगा थामे केजरीवाल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘सत्यमेव जयते’।