Kejriwal Bail: हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाई
नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा)
Kejriwal Bail Plea: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। पीठ ने कहा, ‘‘विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।''
निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
ईडी ने अगले दिन हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत'' था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
आदेश से असहमत, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे
आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।