Kanina मृतक युवक के पिता बोले- पुलिस पहले केस दर्ज कर जांच शुरू करे
कनीना, 17 जनवरी (निस)
गांव बागोत निवासी कैलाश चंद द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार की अदालत ने वादी कैलाश चंद एवं प्रतिवादी पक्ष सुखदीप परमार सीनियर डीएजी हरियाणा की दलीलों को गंभीरतापूर्वक सुना। कोर्ट ने 3 दिन के भीतर मृतक मोहित के शव का दाह संस्कार करने, वादी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच आईपीएस अधिकारी से करवाने तथा जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे। कोर्ट में मामले की सुनवाई 20 मई तक स्थगित कर दी।
कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने पर शुक्रवार को कनीना के एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत, सदर थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार, महेंद्रगढ के थाना इंचार्ज युद्धवीर सिंह सहित अन्य कर्मचारी कैलाश चंद के घर पहुंचे और 26 वर्षीय मोहित का अंतिम संस्कार करने की दलील दी। कैलाश चंद ने कहा कि पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करे और उसकी जांच आईपीएस अधिकारी करे। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। उनका मानना है कि एफआईआर दर्ज होने पर ही जांच हो सकेगी।
विदित रहे कि मोहित ने 13 दिसंबर की फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
कोर्ट के आदेशानुसार होगा कार्य : एसडीएम
एसडीएम जितेंद्र सिंह ने कहा कि निश्चित समयावधि में तथा अदालत के आदेश अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं, सदर थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि आदेशों की प्रति कैलाश चंद को दी गई। उन्होंने अंतिम संस्कार करने की बात कही, लेकिन अंतिम संस्कार कब किया जायेगा, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई।