For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ड्रग्स से जुड़े धनशोधन मामले में कंदोला दोषी करार

07:53 AM Aug 14, 2024 IST
ड्रग्स से जुड़े धनशोधन मामले में कंदोला दोषी करार
ड्रग माफिया राजा कंदोला को ले जाते पुलिस। (फाइल फोटो)

जालंधर, 13 अगस्त (एजेंसी)
जालंधर की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पंजाब के ड्रग माफिया रंजीत सिंह कंदोला और उसकी पत्नी रजवंत कौर को मंगलवार को दोषी करार दिया। अधिकारियों ने बताया कि कंदोला को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नौ साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि उसकी पत्नी के लिए तीन वर्ष की जेल की सजा मुकर्रर की गई है। धन शोधन का यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा जून 2012 में एक गिरोह के पास से 200 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए जाने के बाद दर्ज शिकायत से उपजा है। आरोप था कि इस गिरोह का संचालन कंदोला और उसके सहयोगी करते थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले आरोप लगाया था कि कंदोला मेथाम्फेटामाइन और एफेड्रिन से ‘आइस’ (एक पार्टी ड्रग) बनाने वाले गिरोह का संचालन कर रहा है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि कंदोला को उसके अवैध कारोबार के लिए पाकिस्तान से हेरोइन की आपूर्ति मिल रही है। पुलिस जांच में पाया गया था कि कंदोला पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में विभिन्न जगहों पर मादक पदार्थों की आपूर्ति में शामिल था।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×