कैथल कोर्ट ने सुनायी 2 दोषियों का 7-7 साल कैद की सजा
कैथल, 17 दिसंबर (हप्र)
कैथल जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 36-36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में संजय निवासी गांव बुच्ची ने थाना पूंडरी मेंं 21 जनवरी, 2023 को मुकदमा नंबर 17 कायम करवाया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। जसबीर ढांडा ने बताया कि 19 जनवरी, 2023 को शिकायतकर्ता संजय शाम करीब 5 बजे बिजली के कार्य हेतु राजू की दुकान पर गया था। इसी बीच सुरेन्द्र उर्फ जाखड़ व बबली वासी बुच्ची वहां आए और संजय को गालियां देते हुए लाठियां मारनी शुरू कर दी। हमलावरोंं ने कहा कि तुझे राजीनामा न करने का मजा चखाते हैं। शोर सुनकर संजय का भाई सुरेश आया तो बबली व सुरेन्द्र धमकी देते हुए वहां से चले गए। उसके भाई व परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल मेंं दाखिल करवाया। आरोप है कि इससे पहले भी सुरेन्द्र व बबली ने संजय के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसमें संजय के भाई कुलदीप व माता कमला देवी को चोटें आई थी। इस संबंध मे थाना पूंडरी मे केस दर्ज है। शिकायत पर केस दर्ज करके पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत के सुपुर्द कर दिया।
मामले में कुल 13 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज रितु वाईके बहल ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सुरेन्द्र और बबली को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया तथा 7-7 साल के कारावास व 36-36 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।