For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

एफआईआर रद्द करने संबंधी चंद्रबाबू की याचिका पर फैसला सुरक्षित

06:46 AM Sep 20, 2023 IST
एफआईआर रद्द करने संबंधी चंद्रबाबू की याचिका पर फैसला सुरक्षित
Advertisement

अमरावती, 19 सितंबर (एजेंसी)
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने संबंधी उनकी याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने नायडू और आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के वकीलों की दलीलें सुनीं। नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि सीआईडी ने मामले में राज्यपाल से पूर्व अनुमति नहीं ली थी, क्योंकि पुलिस के लिए जनप्रतिनिधि द्वारा कथित तौर पर किए गए किसी भी अपराध की जांच के लिए पूर्व अनुमोदन लेना एक अनिवार्य आवश्यकता है। सीआईडी की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 17(ए) तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख नायडू पर लागू नहीं होती है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement