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दो विधायकों के खिलाफ फिर स्पीकर ‘कोर्ट’ पहुंची जजपा

07:36 AM Jul 09, 2024 IST
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चंडीगढ़, 8 जुलाई (ट्रिन्यू)
जननायक जनता पार्टी ने पार्टी के दो विधायकों – जोगीराम सिहाग (बरवाला) व रामनिवास सुरजाखेड़ा (नरवाना) के खिलाफ एक बार फिर विधानसभा स्पीकर का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने दल-बदल कानून के तहत दोनों विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग दोहराई है। दोनों ही विधायकों पर लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के लिए काम करने और भाजपा का मंच साझा करने के आरोप हैं।
जजपा के पार्टी कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने ओर से सोमवार को स्पीकर को रिमाइंडर याचिका के जरिये मांग की गई कि दोनों विधायकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करते हुए इनकी सदस्यता रद्द की जाए। उनका कहना है कि जजपा ने दलबदल कानून के तहत मान्य विभिन्न सुबूत पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। रणधीर सिंह ने कहा कि दोनों विधायकों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं और विधानसभा अध्यक्ष को चाहिए कि जल्द सुनवाई कर दोनों को दलबदल कानून के तहत दोषी करार देकर अयोग्य घोषित करें।
रणधीर सिंह के कहा कि अगले माह संभावित राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र विधानसभा में ऐसे विधायकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होनी चाहिए जो सदस्य रहने की योग्यता और नैतिकता खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही जजपा के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल स्पीकर से मुलाकात कर फिर से तुरंत कार्रवाई की अपील करेगा।
किरण के खिलाफ भी शिकायत लंबित : दल-बदल कानून के तहत ही कांग्रेस विधायक आफताब अहमद व भारत भूषण बतरा की ओर से पूर्व मंत्री व तोशाम विधायक किरण चौधरी के खिलाफ स्पीकर को शिकायत की हुई है। किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि कोई भी विधायक अगर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो पहले उसे विधानसभा से इस्तीफा देना होता है। लेकिन किरण चौधरी ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

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