जींद बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कमर्शियल वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं
जींद, 22 नवंबर (हप्र)
जिन कमर्शियल डीजल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उनके प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र कोई भी प्रदूषण जांच केंद्र जारी नहीं कर पाएगा। जींद जिले में अगर किसी प्रदूषण जांच केंद्र ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले कमर्शियल वाहन को प्रदूषण जांच का सर्टिफिकेट जारी किया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जींद के आरटीए सचिव कार्यालय ने उन कमर्शियल वाहनों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे 150 से ज्यादा कमर्शियल वाहनों के चालान विभाग ने पिछले 15 दिनों में किए हैं।
आम जनता पर प्रदूषण पर पड़ रही दमघोंटू और जानलेवा प्रदूषण की मार कम करने के लिए जींद में आरटीए सचिव कार्यालय ने कई मोर्चों पर काम शुरू किया है। इसमें उन कमर्शियल वाहनों पर प्रमुखता से शिकंजा कसा जा रहा है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं। इसके तहत आरटीए सचिव कार्यालय ने जींद जिले में रजिस्टर्ड उन तमाम प्रदूषण जांच केंद्रों को नोटिस जारी किए हैं, जो वाहनों के प्रदूषण की जांच करने के लिए अधिकृत हैं। नोटिस में ऐसे प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों से कहा गया है कि वे अपने यहां ऐसे किसी भी कमर्शियल वाहन को प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे, जिस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। जींद के आरटीए सचिव गिरीश चावला का कहना है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कमर्शियल वाहनों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।