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31 जुलाई तक व्यक्तिगत रिटर्न भरना हुआ जरूरी

09:32 AM Jun 18, 2024 IST
31 जुलाई तक व्यक्तिगत रिटर्न भरना हुआ जरूरी
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पानीपत, 17 जून (वाप्र)
सेक्टर-25 स्थित सीए इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में मर्जर और एमाल्गमेशन के माध्यम से कंपनी पुनर्गठन व इनकम टैक्स फार्म में हुए बदलाव की जानकारी दी गई। सीए जगदीश धमीजा ने बताया कि 31 जुलाई तक पर्सनल रिटर्न को भरना जरूरी है और इस साल इनकम टैक्स फॉराम में कुछ बदलाव हुए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर इनकम टैक्स में आपका रिफंड रुक सकता है या फिर डिमांड भी आ सकती है। इसलिए सभी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सलाह अवश्य लें। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्षेत्रीय परिषद के पदाधिकारी सीए विजय कुमार गुप्ता कंपनी अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी और मर्जर और एमाल्गमेशन के तहत कंपनी के पुनर्गठन की प्रक्रिया को भी सभी के साथ साझा किया। सीए संगम कुमार अग्रवाल ने इस साल इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय फॉर्म में हुए बदलाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमे राजनीतिक पार्टियों को दी गई डोनेशन, पुरानी स्लैब में फायदा कैसे लें, जीवन बीमा से मिली राशि आदि अनेक मुद्दों में हुए बदलाव के बारे में अवगत करवाया। कार्यक्रम में मंच का संचालन सीए भूपेंद्र दीक्षित ने किया। इस मौके पर ब्रांच के उपप्रधान सीए सोनू गोयल ने सभी उपस्थित मेंबर्स का धन्यवाद किया। ब्रांच के कोषाध्यक्ष सीए रविंद्र सिंह ने आए हुए सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सीए श्रुति गर्ग, सीए दीपिका अरोड़ा, सीए रजनी तनेजा, सीए कविता खुराना, सीए अंजली, सीए मधु खुराना, सीए सीमा मिगलानी, सीए रजनी गोयल, सीए स्वाति गर्ग मौजूद रहे।

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