2.50 करोड़ के बीएसएनएल बिल मामले में ईशा फाउंडेशन का झटका
10:38 PM Aug 13, 2022 IST
चेन्नई, 13 अगस्त (एजेंसी) मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर स्थित ईशा फॉउंडेशन के पक्ष में दिए गए मध्यस्थ अधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें बीएसएनएल के ढाई करोड़ रुपये के बिल के लिए संस्था को 44 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा गया था। इसके साथ ही अदालत ने भारत संचार निगम लिमिटेड को पुनः मध्यस्थता की कार्यवाही में शामिल होने को कहा है। बीएसएनएल ने दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के दो बिल में ईशा को करीब 2.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था, जिसके विरुद्ध संस्था ने अदालत का रुख किया था। मध्यस्थ अधिकरण ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि ईशा को दोनों माह के लिए 22-22 हजार रुपये देने होंगे। जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने कहा, ‘मध्यस्थ अधिकरण का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है, इसलिए ब्याज सहित 44 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश देना गलत है।’
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