निवेशकों का प्रदर्शन, बोले-पहले भुगतान, फिर मतदान
भिवानी, 29 दिसंबर (हप्र)
अपनी जमापूंजी वापस लेने की मांग करते हुए पीएसीएल सहित आदर्श कॉपरेटिव सोसायटी, सहारा इंडिया, किमफ्यूचर विजन, नैट कमर्शियल एस्टेट, विनायक होम रियल एस्टेट, सर्वहित हाउसिंग इनफैक्चर लिमिटेड, समृद्धि जीवन, जयहिंदिया इसोपी प्राइवेट लिमिटेड, गौपैथी स्वदेशी उद्योग सहित अन्य चीटफंड कंपनियों के निवेशक करीब 8 वर्षों से दर-दर भटक रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 28 अगस्त 2023 को बड्स एक्ट-2019 के तहत कार्यालय खोले जाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद देश भर के 22 राज्यों में कार्यालय खोले गए, लेकिन भिवानी अभी भी इससे अछूता है। जिसके चलते निवेशक जमापूंजी वापस लेने के लिए दस्तावेज ही जमा नहीं कर पा रहे।
जिला प्रशासन के अनदेखे रवैये के खिलाफ शुक्रवार को निवेशकों का गुस्सा फूटा तथा उन्होंने शहर में प्रदर्शन कर उपायुक्त को मांगपत्र सौंपा और भिवानी में बड्स एक्ट-2019 के तहत कार्यालय खोलने की मांग की। इस मौके पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तपजप) के जिला प्रधान रामजस ने कहा कि चीट फंड कंपनियों के शिकार हुए पीड़ित निवेशकों के दस्तावेज जमा करवाने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में तथा हरियाणा सरकार ने बड्स एक्ट-2019 को 29 अगस्त 2023 को मान्यता दी थी, जिसके बाद प्रदेश भर के 9 जिलों में कार्यालय खोले गए, लेकिन भिवानी इस मामले में ढील बरत रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि यदि भिवानी में कार्यालय नहीं खोला गया तो भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तथा पीड़ित निवेशक पहले भुगतान, फिर मतदान की राह पर चलते भाजपा को सत्ता की कुर्सी से उतारने का काम करेंगे।