रिश्वतखोर कानूनगो के खिलाफ जांच पूरी, पेश किया चालान, 4 मार्च को सुनवाई
कैथल, 9 जनवरी (हप्र)
एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजौंद कानूनगो रणधीर सिंह के खिलाफ जांच पूरी कर बुधवार को चालान अदालत में पेश कर दिया। मामले की अगली सुनवाई कैथल अदालत में 4 मार्च, 2025 को होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने चालन जांच के दौरान हासिल किए गए सबूत अदालत में पेश किए हैं, जिनके आधार पर कानूनगो के खिलाफ फैसला होगा। गांव जडौला निवासी रणधीर सिंह कानूनगो को एबीसी अंबाला ने 14 जून, 2024 को रोहेड़ा निवासी सुमित कुमार से उसकी जमीन का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 14000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पुलिस और ज्यूडीशियल रिमांड के बाद रणधीर सिंह को अदालत ने 25 जुलाई, 2024 को जमानत दे दी थी।
14 हजार में तय हुआ था सौदा
गांव रोहेड़ा निवासी सुमित जागलान की गांव नरवल में जमीन है। उसकी जमीन के बंटवारे का केस अदालत में चल रहा था। अदालत से उसे इंतकाल के लिए दाखिल वारंट कराने की परमिशन मिल गई थी। इस काम के लिए राजौंद के रणधीर सिंह कानूनगो ने 27 हजार रुपये रिश्वत की मांग की, लेकिन दोनों में बाद में 14 हजार रुपये में सौदा तय हो गया था। इस मामले की शिकायत सुमित ने एंटी करप्शन ब्यूरो में कर दी। 14 जून, 2024 को रणधीर सिंह ने सुमित को रिश्वत के रुपए लेकर अपने कार्यालय में बुलाया। पहले से ही एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक्सईएन गौरव कंसल के साथ मौजूद थी। जैसे ही उसने रणधीर सिंह को रुपए दिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।