केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक
नयी दिल्ली, 21 जून (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।
इससे पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक के तिहाड़ से बाहर आने की तैयारियां थीं। गौर हो कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ‘इस आदेश की घोषणा होने तक आरोपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।’ पीठ ने पक्षों से 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि वह 2-3 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा है। कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था। उन्होंने दावा किया कि विशेष न्यायाधीश ने प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी को अपना मामला रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी ने ईडी का पुरजोर विरोध किया। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने ट्रायल जज के समक्ष पौने चार घंटे बहस की। राजू ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए जो निष्कर्ष दिए हैं, वे हाईकोर्ट के निष्कर्षों के विपरीत हैं।
सीएम के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव : सुनीता
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी आप के राष्ट्रीय संयोजक के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे वह देश के ‘सबसे वांछित आतंकवादी’ हों। सुनीता ने कहा कि देश में तानाशाही की सभी हदें पार हो चुकी हैं।