विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक चैतन्य के पिता की अंतरिम अग्रिम जमानत अवधि 26 तक बढ़ी
शिमला, 1 अप्रैल (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को दी अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा के समक्ष दोनों प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को पहले ही आदेश जारी कर उन्हें बालूगंज पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने व जांच कार्य में सहयोग देने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को स्वास्थ्य सम्बंधी समस्या के अनुसार ही उपस्थिति सुनिश्चित करने की छूट भी दे रखी है।
याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच करवाने की भी मांग की है। दोनों याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।