चैतन्य शर्मा के पिता, विधायक आशीष की अंतरिम अग्रिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ी
शिमला, 16 मार्च (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को दी अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
न्यायाधीश रंजन शर्मा ने दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वे बालूगंज पुलिस द्वारा बुलाये जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं व जांच कार्य में सहयोग दें। हालांकि कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को स्वास्थ्य सम्बंधी समस्या के अनुसार ही उपस्थिति सुनिश्चित करने की छूट भी दी है। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसों के लेन-देन के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच करवाने की भी मांग की है। दोनों याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।