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हेलीकाप्टर के इस्तेमाल के लिए 3 दिन पहले करना होगा सूचित

07:45 AM Apr 12, 2024 IST
प्रतिकात्मक चित्र
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अम्बाला शहर, 11 अप्रैल (हप्र)
लोकसभा आम चुनाव-2024 के 01-अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के परमिशन सैल के नोडल आफिसर-कम-जिला राजस्व अधिकारी योगेश कुमार ने आज राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर कहा है कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाइन पोर्टल लिंक सुविधा पोर्टल पर निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति लें उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार-प्रसार व अन्य उद्देश्यों के लिए हैलीकॉप्टर व विमान का प्रयोग करने वाले राजनीतिक पदाधिकारी या दलों को अपने यात्रा कार्यक्रम और यात्रा करने वाले व्यक्तियों का विवरण व हैलीकॉप्टर-विमान में ले जाने वाली सामग्री के बारे में 3 दिन पूर्व सूचित करना होगा। उन्होंने बताया कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में सुविधा पोर्टल के माध्यम से चुनाव प्रचार हेतु निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी लोकसभा क्षेत्र के पास प्रत्याशी और उसके एजेंट के लिए संर्पूण लोकसभा क्षेत्र के लिए 1-1 वाहन की अनुमति, लाउड स्पीकर सहित और रहित वाहन की अनुमति हेलीकाप्टर और हेलीपैड के लिए डीईओ के पास आवेदन करना होगा।
इसी प्रकार बैठक करने व लाउडस्पीकर, अस्थाई पार्टी कार्यालय खोलने, जुलूस निकालने, सभी प्रकार के गुब्बारा प्रयोग, बिना लाउडस्पीकर के बैठक करने, पार्टी, पार्टी कार्यकर्ता हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति, लाउड स्पीकर, पर्चे बांटने, बैनर व झण्डे प्रदर्शन, पोस्टर, होर्डिंग्स, यूनिपोल के प्रदर्शन के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी-एआरओ के पास आवेदन करना होगा।

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