किरायेदारों, नौकरों की देनी होगी जानकारी
07:36 AM Dec 23, 2023 IST
मोहाली,22 दिसंबर (हप्र)
जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को नए निर्देश जारी किए है। इन निर्देशों के तहत उक्त क्षेत्र की सीमा के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में किरायेदार, नौकर, पेइंग गेस्ट रखता है तो उसे एक सप्ताह के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में उसका पूरा विवरण देना सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने अपने पहले से रखे गए किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का विवरण पुलिस को नहीं दिया है। इन निषेधात्मक आदेशों में कहा गया है कि जिले में अन्य राज्यों एवं बाहरी जिलों से कई लोग रोजगार, कार्य आदि के लिए आते हैं।
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