For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

गांव लाहली में लोगों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

07:33 AM Aug 04, 2023 IST
गांव लाहली में लोगों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
Advertisement

रोहतक, 3 जुलाई (हप्र)
जिले के कलानौर हलके के गांव लाहली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं हितों से संबंधित विशेष जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन तथा सीजेएम अनील कुमार कौशिक के मार्गदर्शन में
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कुमार ने उपस्थित लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा के संबध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में साल 1976 में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संशोधन हुआ तथा अनुच्छेद 39-ए संविधान में जोड़ा गया जिसके तहत राज्य सरकारों को ये दायित्व दिया गया कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी तरह की अयोग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी को न्याय प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उप मंडल स्तर पर प्राधिकरण का गठन किया गया है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement