इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज
नयी दिल्ली, 12 फरवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा की हत्या की आरोपी उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। इंद्राणी ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने भी उसे विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी थी। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मामले की कार्यवाही एक साल के भीतर पूरी करे। पीठ ने कहा, ‘इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस आएंगी। मुकदमा की सुनवाई आगले चरण में पहुंच चुकी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अभी जारी है, हम इस चरण में अनुरोध पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम निचली अदालत को निर्देश देते हैं कि वह सुनवाई में तेजी लाए और एक साल के भीतर इसे पूरा करे।’ पीठ ने मुखर्जी को निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी। पूर्व मीडिया कार्यकारी मुखर्जी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है और मामले में अब भी 92 गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है। कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लग सकता है। याचिका में मुखर्जी ने कहा कि वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने स्पेन तथा अपने देश की यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया है।