सामान की गलत हैंडलिंग पर इंडिगो को जुर्माना
07:52 AM Nov 10, 2024 IST
यमुनानगर, 9 नवंबर (हप्र)
यमुनानगर के हूडा निवासी साहिल गुप्ता ने बताया कि राजकोट के हीरासर एयरपोर्ट पर सामान की गलत हैंडलिंग होने से उसे भारी नुकसान हुआ। उसने बताया कि वह 3 मई को अपने परिवार के साथ दिल्ली से राजकोट जा रहा था और जब राजकोट एयरपोर्ट पर उतरा तो उसका सामान टूटा हुआ मिला और कंपनी ने मुझे 3850 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो कि 350 प्रति किलोग्राम है और मेरा सामान 11 किलोग्राम था। मेल और फोन पर इतने सारे रिमाइंडर के बाद भी उन्होंने मेरे खाते में राशि नहीं भेजी। इसलिए साहिल जुलाई महीने में उपभोक्ता अदालत में गया और वहां उसने बहुत सारी दलीलें दीं और लगभग 10 तारीखों के बाद साहिल के पक्ष में फैसला आया, जिसमें 30,000 रुपये की राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान के आदेश दिए गए हैं।
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