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सिंगापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति को सजा

09:08 AM Jul 09, 2024 IST
सिंगापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति को सजा
सांकेतिक फोटो।
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सिंगापुर, नौ जुलाई (भाषा)

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Molestation: सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए सोमवार को 13 वर्ष चार सप्ताह की जेल और नौ कोड़े मारने की सजा सुनाई।

समाचार चैनल ‘न्यूज एशिया' की खबर के मुताबिक, राज कुमार बाला (42) को पीड़िता के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के अलग-अलग आरोपों के अलावा ‘चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन एक्ट' के तहत भगोड़ों को शरण देने के मामले में भी दोषी ठहराया गया।

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दोषी बाला भारतीय मूल का नागरिक है, जिसके पास अब सिंगापुर की नागरिकता है और वह देश में एक बार का संचालन करता है।

खबर के अनुसार, बचाव पक्ष के वकील रमेश तिवारी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया है। अदालत को बताया गया कि पीड़िता फरवरी 2020 में सिंगापुर बालिका गृह से भाग गई थी और उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी।

उसी की तरह भागी एक अन्य लड़की के माध्यम से उसे डनलप स्ट्रीट पर स्थित बाला के बार ‘डॉन बार और बिस्ट्रो' में नौकरी के बारे में पता चला।

अदालत को बताया गया कि पीड़िता जब साक्षात्कार के लिए बार पहुंची, तो बाला ने उससे कहा कि उसे ग्राहकों को शराब परोसने जैसे काम करने होंगे। बाला ने उसे नौकरी के साथ भागी हुई अन्य लड़कियों के साथ बार में रहने का प्रस्ताव भी दिया।

अदालत को बताया गया कि पीड़िता ने बाला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बार में नौकरी करने लगी। इस बीच, पुलिस को सूचना मिली कि बार में भागी हुई लड़कियों को शरण दी जाती है, जिसके बाद उसने वहां छापा मारा।

अदालत को बताया गया कि पीड़िता पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कुछ अन्य लड़कियों के साथ वहां से भाग गई, लेकिन उसे रास्ते में बाला मिला।

बाला यह कहते हुए उन्हें अपने घर ले गया कि वे वहां सुरक्षित रहेंगी। अदालत को बताया गया कि घर में बाला ने पीड़िता के साथ शराब पी और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी आरोप है कि बाला ने अन्य लड़कियों का भी यौन शोषण किया।

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स' की एक खबर के मुताबिक, बाला 22 और आरोपों का सामना कर रहा है, जो पांच अन्य लड़कियों से संबंधित हैं। इनमें मुख्य रूप से यौन अपराध से जुड़े मामले शामिल हैं, जिनकी सुनवाई लंबित है।

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