India-Pak War : पानीपत में लौटेगा अंधेरा... रात 8 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी लाइटें; BNS की धारा-163 के तहत आदेश जारी
पानीपत, 9 मई (हप्र) :
जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने आपातकाल परिस्थिति के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक यानि रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जिला पानीपत में लाईटें बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान सभी तरह की आउटडोर लाइट्स, जिन में स्ट्रीट लाइट, बिल बोर्ड इत्यादि के साथ-साथ विभिन्न तरह के बिजली बैकअप में उपयोग होने वाले उपकरणों जैसे इनवर्टर और जनरेटर इत्यादि के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेशानुसार अंदर घरों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए लाइट उपयोग में ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए खिड़कियों को पूरी तरह से मोटे पर्दों के साथ कवर करना होगा ताकि कोई भी लाइट या रोशनी बाहर ना जा सके।
पानीपत बार एसोसिएशन का वर्क रहेगा सस्पेंड आज
पानीपत बार एसोसिएशन की शुक्रवार को बार सभागार में सुरेंद्र दूहन की अध्यक्षता में वकीलों की मीटिंग हुई। इसमें बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और काफी संख्या में वकीलों ने भाग लिया। मीटिंग में सुरेंद्र दूहन प्रधान ने कहा कि बार कोंसिल पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ के निर्देशानुसार पानीपत में भी शनिवार 10 मई को वर्क संस्पेंड रखा जाएगा।
भारत-पाक के बीच युद्ध जैसे हालातों के चलते यह फैसला लिया गया है। इस अवसर पर उपप्रधान आशिमा कौशिक, सचिव संदीप शांडिलय, सह सचिव यमन बठला व कैशियर राकेशस अहलावत सहित भारी संख्या में वकील मौजूद रहे। वहीं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वर्षा शर्मा ने बताया कि 10 मई शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।