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किसानों, कच्चे कर्मचारियों  को स्वतंत्रता दिवस उपहार

05:54 AM Aug 15, 2024 IST

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 14 अगस्त
हरियाणा की नायब सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दो बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट यानी 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी पर रखने का नोटिफिकेशन कानून एवं विधायी विभाग ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही अतिथि अध्यापकों के एक्ट में संशोधन को भी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी ओर, मनोहर सरकार के समय डि-नोटिफाई की गई दादुपुर-नलवी नहर में आई जमीन किसानों को वापस लौटाने के लिए सरकार ने उनकी पेमेंट जमा करवाने की अवधि बढ़ा दी है।
दरअसल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी की गारंटी देने का फैसला लिया गया था। पांच वर्ष से अधिक सेवा में कार्यरत सभी कर्मी इसमें कवर होंगे।
‘द हरियाणा कांट्रेक्चुअल इम्पलाइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस)’ नामक यह आर्डिनेंस तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। आर्डिनेंस के तहत वे सभी कच्चे कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, जिनका मासिक वेतन 50 हजार रुपये तक है। इससे अधिक वेतन वालों को अभी इससे बाहर रखा गया है। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी 50 हजार से अधिक वेतन वाले कच्चे कर्मचारियों को लेकर भी जल्द फैसला लेने के संकेत दे चुके हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अलावा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-। और पार्ट ।। के अंतर्गत आने वाले 1.20 लाख से अधिक कर्मियों को इस ऑर्डिनेंस से रोजगार की गारंटी मिलेगी।
ऑर्डिनेंस में सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5 से 8 साल तक की सर्विस वाले कर्मचारियों को बेसिक-पे के साथ पांच प्रतिशत बढ़ोतरी मिलेगी। वहीं 8 से 10 साल की सर्विस वाले कर्मचारियों को बेसिक-पे पर 10 और 10 साल से अधिक की सेवा कर चुके कर्मचारियों को पंद्रह प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी। इन कर्मचारियों के वेतन में सालाना बढ़ोतरी भी होगी और नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर साल में दो बार महंगाई भत्ता (डीए) का भी लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का भी लाभ सरकार देगी।
इसी तरह से सरकार ने उन किसानों को राहत दी है, जिनकी जमीन दादुपुर-नलवी नहर के लिए अधिगृहीत की गई थी। मनोहर सरकार ने नहर को डि-नोटिफाई करके किसानों को जमीन लौटाने का फैसला लिया था। अब सिंचाई विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि जमीन के असली मालिक व कानूनी हकदार जमीन के लिए मिले मुआवजा राशि का दस प्रतिशत पैसा जमा करवा कर जमीन हासिल कर सकते हैं। 31 अगस्त तक 10 प्रतिशत पैसा जमा करवाना होगा। बाकी 31 दिसंबर तक दे सकेंगे।

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