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बिना दस्तावेज अपडेट होती है पीपीपी में आय

06:56 AM May 02, 2024 IST

कुमार मुकेश/हप्र
हिसार, 1 मई
पूरे देश में सिर्फ हरियाणा में ही लागू की गई परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना में आय सत्यापन की गड़बड़ी के बारे में हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त कम नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी ने सूचना का का अधिकार कानून के तहत जवाब देते हुए खुलासा किया है कि आय सत्यापन का कार्य बिना किसी दस्तावेज के होता है। साथ ही कहा कि यह कार्य ऑनलाइन जानकारी एकत्रित करके किया जाता है।
एडवोकेट जिले सिंह कांटीवाल ने बताया कि उनके परिवार पहचान पत्र में अचानक वार्षिक आय को बढ़ा दिया गया। उनकी पत्नी आय बैंक खाते में आती है, जिसका इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड है, लेकिन पीपीपी में उस आय को भी बढ़ाकर दर्शाया गया था। इसके अलावा, उनकी आय को भी बढ़ाकर दर्शाया गया था। इस बारे में उन्होंने स्थानीय स्तर पर कई जगह शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद, मार्च, 2024 में उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त कम नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगी कि उनके पीपीपी में आय सत्यापन के लिए जिन दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है। उन दस्तावेजों की सत्यापन प्रतियां प्रदान की जाए। उन्होंने पूछा कि उनके गांव मंगाली झारा में आय सत्यापन के लिए कमेटी के जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है, उसके बारे में सत्यापित जानकारी दी जाए। एडीसी कार्यालय ने जवाब दिया कि डाटा एंट्री इंटरफेस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा ऑनलाइन जानकारी एकत्रित की जाती है। आय सत्यापन के लिए कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया जाता। गांव में नियुक्त आय सत्यापन अधिकारी पर जानकारी देने से मना कर दिया कि यह सूचना अन्य व्यक्ति से संबंधित निजी सूचना है।

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