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मेडिकल अफसरों से हिंसा की घटनाओं पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

07:48 AM Apr 26, 2024 IST
मेडिकल अफसरों से हिंसा की घटनाओं पर लगेगी रोक  स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश
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बरनाला, 25 अप्रैल (निस)
अब पंजाब में किसी भी सिविल अस्पताल में मेडिकल अफसर, डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ से हिंसा की घटनाओं पर रोक लगेगी। अब जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और मामले में लापरवाही हुई तो इसके जिम्मेदार एसएमओ या सिविल सर्जन होंगे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। अब हर सिविल अस्पताल के बाहर फ्लेक्स बोर्ड लगेंगे जिन पर कमेटी चेयरमैन व सदस्यों का नाम और कांटेक्ट नंबर लिखना जरूरी है। बोर्ड पर हेड ऑफिस का टोल फ्री नंबर 104 लिखा जाएगा। बता दें कि कमेटी में जिले के सिविल सर्जन या सिविल अस्पताल के एसएमओ चेयरमैन होंगे। यदि किसी डॉक्टर या पैरा मेडिकल स्टाफ से कोई हिंसा होती है तो वह सबसे पहले कमेटी को बताएंगे। मामला गंभीर होने पर पुलिस में केस होगा। यह कमेटी अस्पताल में स्टाफ और मरीजों दोनों की शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। सेहत व परिवार भलाई पंजाब के डायरेक्टर हितेंद्र कौर ने राज्य के सभी सिविल सर्जन और एसएमओ को लिखित में आदेश जारी किए हैं।

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