लाहौल स्पीति में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल, संहिता लागू
शिमला, 31 अगस्त (निस)
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पिति और चंबा जिला के पांगी उपमंडल में पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने अधिसूचना जारी कर दी और लाहौल स्पिति में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव दो चरणों में 29 सितंबर और 2 अक्तूबर को होंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता 6 अक्तूबर तक जारी रहेगी और इस दौरान सरकार लाहौल स्पिति व पांगी के लिए कोई घोषणाएं और उद्घाटन अथवा शिलान्यास नहीं कर पाएगी। अधिसूचना के मुताबिक जिले में पंचायतों, जिला परिषद और बीडीसी के लिए चुनाव होंगे। केलंग में जिला परिषद के 7 व काजा में 3 सदस्यों के चुनाव होने हैं। साथ ही केलंग में पंचायत समिति के 15 तथा 32 पंचायतों के प्रधान , उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के चुनाव होंगे। चंबा जिला के पांगी में 19 पंचायतों के प्रधान , उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के साथ साथ 15 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं। लाहौल स्पीति व पांगी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर नामांकन पत्र 13, 14 व 15 सितंबर को भरे जाएंगे। 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 18 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों की सूची 13 सितंबर को जारी करेंगे। पंचायत चुनाव की मतगणना चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत मुख्यालय में होगी। जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्यों की मतगणना 4 अक्तूबर को ब्लाक मुख्यालय में होगी। 6 अक्तूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।