गुरुग्राम व फरीदाबाद में 60 दिन में मिलेगा सीएलयू, 90 दिन में मंजूर होगा बिल्डिंग प्लान
चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिन्यू)
प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए और एफएमडीए) की 16-16 सेवाओं को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) की अनुमति 60 दिनों के भीतर दी जाएगी, जबकि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति 90 दिनों में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिना किसी अपराध के मामलों में 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किए जाएंगे।
पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे। नए जलापूर्ति कनेक्शन, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन (थोक और औद्योगिक कनेक्शन) 12 दिनों में प्रदान किए जाएंगे। जल निकास के नए कनेक्शन भी 12 दिनों में जारी किए जाएंगे, जबकि पानी का रिसाव और पाइप ओवरफ्लो की समस्याएं तीन दिनों में हल की जाएंगी। मुख्य सीवर लाइन के मेनहोल पर ब्लॉकेज या ओवरफ्लो को सात दिनों में ठीक किया जाएगा।
दोनों प्राधिकरणों की पंपिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक, वायरिंग और वितरण प्रणाली में खराबी के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। बड़ी समस्याओं, जैसे अनुपचारित जल की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, और एच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी के चलते जलापूर्ति बहाली 6 दिनों में की जाएगी। यदि मुख्य जलापूर्ति लाइन में रिसाव होता है, तो जलापूर्ति बहाली 10 दिनों में की जाएगी। पानी और सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिनों में जारी किया जाएगा, जबकि बिलों में त्रुटियों का सुधार 10 दिनों में किया जाएगा।