इमरान खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक
इस्लामाबाद, 29 अगस्त (एजेंसी)
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले बड़ी राहत देते हुए तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनकी दोषसिद्धि और तीन साल जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी। अदालत ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश भी दिया। हालांकि, एक विशेष अदालत ने अन्य केस में इमरान को जेल में ही हिरासत में रखने का आदेश दिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। खंडपीठ ने निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली इमरान की याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इमरान को प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मिले राजकीय उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में सत्र अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।