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बिल्ला गांव में टूटेंगे अवैध रूप से बने फार्म हाउस

07:40 AM Dec 07, 2023 IST
बिल्ला गांव में टूटेंगे अवैध रूप से बने फार्म हाउस
पंचकूला नगर निगम कार्यालय में बुधवार को रेवेन्यू रिलाइजेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते मेयर कुलभूषण गोयल। -हप्र
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एस. अग्निहोत्री/ हप्र
पंचकूला, 6 दिसंबर
गांव बिल्ला में बने अवैध फार्म हाउसों को निगम द्वारा तोड़ा जाएगा। यह फैसला बुधवार को नगर निगम की रेवेन्यू रिलाइजेशन कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर कुलभूषण गोयल ने की। बैठक में बिल्डिंग कमेटी के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि जिला में बने फार्म हाउस, मकानों और शोरूमों से बिल्डिंग अप्रूवल प्लान और डेवलपमेंट चार्ज के रूप में अब तक केवल 39 लाख रुपये नगर निगम को प्राप्त हुए हैं। महापौर ने कहा कि गांव मोगीनंद से लेकर नग्गल तक बड़ी संख्या में हाईवे के आसपास शोरूम, फार्म हाउस बने हैं। इनकी डेवलपमेंट राशि एवं अप्रूवल राशि नगर निगम के पास जमा नहीं करवाई जा रही है। महापौर ने निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से एक कंसलटेंट रखा जाए, जोकि जिला टाउन प्लानर और पटवारी के कार्यों को देखकर निगम की आय बढ़ाए। गोयल ने निर्देश दिए कि गांव बिल्ला रोड पर जितने भी फार्म हाउस बने हुए हैं और जिन्होंन किसी तरह की परमिशन नहीं ली है, उन्हें 15 दिन में तोड़ दिया जाए। कमेटी सदस्य पार्षद संदीप सोही ने गांव मोगीनंद और जयसिंहपुरा में बने होटल लंपिंग द्वारा किए गए निर्माण का मुद्दा उठाया, जिसमें अवैध तौर पर उन्होंने बिल्डिंग बनाने की बात कही। महापौर ने इस होटल का रिकॉर्ड जांच कर नोटिस देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन हुई है, उसे तोड़ दिया जाए। शहर के वीटा बूथ मालिकों द्वारा निगम को किराया नहीं दिए जाने पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में बने बीटा बूथ से 5000 रुपये और टैक्स लिया जाए। जिन वीटा बूथ मालिकों ने स्टे ले रखा है, उनसे 1500 रुपये और टैक्स लिया जाए।
महापौर ने निगम उप आयुक्त और संयुक्त आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित गांव सुखदर्शनपुर, कोट, अलीपुर, डबकौरी एवं जहां भी निगम की जमीन पर खनन हो रहा है, उन्हें 15 दिन का नोटिस देकर राशि वसूल की जाए। यदि वे राशि जमा नहीं करवाते हैं, तो खनन का कार्य बंद करवा दिया जाए। डॉग रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले लोगों पर भी महापौर ने शिकंजा कसने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी डाग रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण नहीं करवाया है, उन पर जुर्माना लगाकर रजिस्ट्रेशन की जाए। बैठक में संयुक्त आयुक्त रिचा राठी, उपनिगम आयुक्त अपूर्व चौधरी, पार्षद सुरेश वर्मा, सोनिया सूद, जय कौशिक, सुशील गर्ग, संदीप सोही सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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गृहकर जमा ना करने वाली पांच संस्थाएं होंगी सील

रेवेन्यू रिलाइजेशन कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि गृहकर जमा ना करने वाले पांच संस्थाओं को सील कर दिया जाए। इन पांच संस्थाओं से निगम ने लगभग 5 करोड़ रुपए टैक्स लेना है। इनमें गोल्फ क्लब सेक्टर 3 पर 80 लाख रुपये, शिवालिक कंट्री क्लब पर 54 लाख रुपये , होटल नार्थ पार्क पर एक करोड़ 56 लाख रुपये, रामगढ़ फोर्ट होटल पर एक करोड़ 15 लाख रुपये और होटल गोल्डन टयूलिप पर एक करोड़ 19 लाख रुपये बकाया है। नगर निगम पंचकूला द्वारा 109 करोड़ रुपये विभिन्न संस्थाओं से वसूलने हैं। बैठक में मोबाइल टावर और मोबाइल लाइंस से आने वाली फीस के बारे में महापौर ने जवाब मांगा, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि 25 करोड़ रुपये मोबाइल लाइंस और टावर कंपनियों से लिए जाने हैं।

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