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चटौली कलां में ड्रग तस्कर के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

07:23 AM Jun 05, 2025 IST
गांव चटौली कलां में बुधवार को जेसीबी से पंचायती जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। - दैनिक ट्रिब्यून

मोहाली, 4 जून (हप्र)
ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और इसे अनुकरणीय बनाने के लिए चल रहे राज्य स्तरीय अभियान ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत मोहाली पुलिस ने बुधवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के साथ मिलकर थाना सदर कुराली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गांव चटौली कलां में पंचायती जमीन पर ड्रग तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अभियान चलाया। एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस के निर्देश पर डीएसपी मुल्लांपुर मोहित अग्रवाल और एसएचओ गौरव बंस सिंह के नेतृत्व में बुधवार को यह कार्रवाई की गई है। डीएसपी अग्रवाल ने बताया कि ध्वस्त किया गया ढांचा गांव की फिरनी (पंचायत की जमीन) पर अवैध रूप से गांव के निवासी नशा तस्कर दिलप्रीत सिंह द्वारा बनाया गया था, जिस पर वर्तमान में एनडीपीएस का मामला चल रहा है और वह हिरासत में है। आरोपी छह आपराधिक मामलों में शामिल है, जिनमें से चार मामले एनडीपीएस अधिनियम के तहत रोपड़ और मोहाली जिलों में दर्ज हैं। सबसे गंभीर आरोपों में से एक में दिलप्रीत सिंह के खिलाफ 29 मई 2022 को सदर कुराली थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 445 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। डीएसपी अग्रवाल ने कहा कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार की नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह विध्वंस अभियान नशे के कारोबार में शामिल लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है। यह अभियान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब गौरव यादव द्वारा संचालित एक बड़ी नशा विरोधी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य से नशे के दुरुपयोग को खत्म करना है।
एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी अवैध गतिविधियां तुरंत बंद कर दें अन्यथा ऐसे ही परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने नशा तस्करी को समाप्त करने और दोषियों को दंडित करने के लिए राज्य एवं जिला पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। डीएसपी अग्रवाल ने आगे बताया कि पिछले कुछ महीनों में मुल्लांपुर पुलिस सब-डिवीजन ने एनडीपीएस में दर्ज 40 एफआईआर में 70 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई आरोपियों को उपचार के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई शुरू की है, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों की कुर्की, फ्रीजिंग के दो मामले और संपत्ति से संबंधित एक मामला मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है। इन सभी चल एवं अचल संपत्तियों की पहचान नशा तस्करी से अर्जित आय के रूप में की गई है। इस अवसर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नायब तहसीलदार माजरी राजवीर सिंह मारवाह और पंचायत अधिकारी ब्लॉक माजरी मनदीप सिंह भी उपस्थित थे।

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