एग्जिट पोल दिखाया तो हो सकती है 2 साल की कैद
कैथल, 14 अप्रैल (हप्र)
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत पंवार ने कहा कि 19 अप्रैल से 1 जून तक कोई भी व्यक्ति और मीडिया किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल का आयोजन नहीं कर सकता। यदि कोई इस आदेश उल्लंघन करता है तो उसको दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। प्रशांत पंवार ने कहा कि 19 अप्रैल को पूर्वाह्न सात बजे से 1 जून अपराह्न साढ़े छह बजे तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क व भारत निर्वाचन आयोग की उप धारा दो के उपबंधों के दृष्टिगत कोई मत सर्वेक्षण नहीं करेगा। इसके अलावा किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन, प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रचार नहीं करेगा। अगर कोई भी इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार साधारण निर्वाचन व उप निर्वाचनों की दशा में यह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, यह अवधि मतदान के दिन निर्धारित समय के आरंभ होने से शुरू होगी।