मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

लाइसेंस के बाद जमीन का उपयोग बदला तो फिर से सीएलयू अनिवार्य

07:41 AM Jul 04, 2024 IST

चंडीगढ़, 3 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार द्वारा सीएलयू और लाइसेंस लेकर औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाले उद्योगपति इस जमीन पर अगर दूसरी गतिविधियां करते हैं तो इसके लिए उन्हें नये सिरे से सीएलयू लेना होगा। मसलन-औद्योगिक इकाई को लेकर लिए गए सीएलयू पर अगर गोदाम, वाणिज्यिक या संस्थागत गतिविधियां करनी हैं तो इसके लिए फिर से सीएलयू लेना होगा। इतना ही नहीं, सीएलयू के लिए फीस भी पूरी देनी होगी।
सीएलयू हासिल करने के बाद संबंधित जमीन पर उसी प्रकृति का काम किया जाता है तो इसके लिए केवल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से परमिशन लेनी होगी। इसके लिए नये सिरे से सीएलयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के मामलों में केवल दस्तावेजों की जांच का शुल्क ही लिया जाएगा। विभाग निदेशक अमित खत्री की ओर से इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, उन्होंने इस तरह के मामलों को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। वहीं दूसरी ओर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए 2019 में बनाई गई पॉलिसी के अंतर्गत अधिसूचित 8 योजनाओं का लाभ अब उद्योगपति 30 जून तक उठा सकेंगे।

Advertisement

Advertisement