पड़ोसी ने सहमति दी तो ठीक, वरना 6 फुट जगह छोड़ बनवा सकेंगे 4 मंजिला भवन
दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 2 जुलाई
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की लाइसेंसशुदा कालोनियों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण पर लगी रोक को सरकार ने सशर्त हटा लिया है। पुराने सेक्टरों व कालोनियों में पड़ोसी की सहमति के साथ चार मंजिला निर्माण हो सकेगा। लेकिन यह निर्माण 10 मीटर से चौड़ी सड़कों वाले प्लॉटों पर ही संभव होगा। वहीं दीनदयाल उपाध्याय की कालोनियों व नये सेक्टरों में इसके लिए पड़ोसी की परमिशन की जरूरत भी नहीं होगी।
मनोहर सरकार के समय ढाई मंजिल को बढ़ाकर पहले तीन और फिर स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिल तक निर्माण की मंजूरी थी। चार मंजिला निर्माण पर प्रदेश के कई शहरों से लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाईं। कई सेक्टरों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। ऐसे में सरकार ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस पी. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। सरकार ने 21 फरवरी, 2023 से ही स्टिल्ट प्लस फोर निर्माण पर रोक लगा दी।
इस बीच सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने शर्तों के साथ सेक्टरों व कालोनियों में चार मंजिला निर्माण को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री जेपी दलाल ने इसका खुलासा किया। इस मौके पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता व निदेशक अमित खत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। एचएसवीपी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की लाइसेंसशुदा पुरानी कालोनियों में सरकार ने 10 मीटर से चौड़ी सड़कों पर स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण को अनुमति दे दी है। इसमें शर्त यह लगाई है कि चार मंजिला निर्माण से पहले पड़ोसी से लिखित में सहमति लेनी होगी। कॉर्नर का प्लॉट होने की स्थिति में एक ही पड़ोसी से सहमति लेनी होगी। अगर पड़ोसी इसके लिए तैयार नहीं होता तो चार मंजिला निर्माण नहीं हो सकेगा। अगर फिर भी कोई व्यक्ति अपने प्लॉट पर चार मंजिला निर्माण करना चाहता है तो उसे पड़ोसी के मकान/प्लाट की साइड 6 फुट जगह छोड़नी होगी। जगह छोड़ने के बाद बाकी प्लाट में चार मंजिला निर्माण हो सकेगा। इतना ही नहीं, सहमति नहीं देने वाला पड़ोसी भी भविष्य में चार मंजिला निर्माण नहीं कर सकेगा।
जिन पुरानी कालोनियों में सीवरेज, पानी व बिजली आदि का प्रबंध चार मंजिला मकानों में रहने वाले 18 लोगों के हिसाब से किया होगा तो ऐसी कालोनियों में चार मंजिला निर्माण को मंजूरी मिल सकेगी। पुराने सेक्टरों में 9 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों पर चार मंजिला निर्माण नहीं हो सकेगा। सरकार ने तय भी तय किया है कि पुराने सेक्टरों व कालोनियों में 250 वर्गगज या इससे अधिक साइज के प्लाट में ही बेसमेंट बनाई जा सकेगी। इससे कम साइज के प्लाट में बेसमेंट की मंजूरी नहीं मिलेगी।
दीनदयाल कालोनियों में रोक नहीं
सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत शहरों में विकसित हुई कालोनियों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण पर अब किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। ऐसी कालोनियों में नौ मीटर चौड़ाई की सड़कों पर भी चार मंजिला निर्माण हो सकेगा। इतना ही नहीं, इन कालोनियों में सरकार ने बेसमेंट के लिए तय प्लाट साइज की शर्तों को भी हटा दिया है।
पोर्टल पर होगी जानकारी
स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक पोर्टल भी बना दिया है। इस पोर्टल पर आवेदन करने वालों की पूरी जानकारी होगी। यह भी सार्वजनिक किया जाएगा कि किस-किस प्लॉट धारक या बिल्डर ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण की परमिशन ली हुई है।
नहीं गिरायी जायेंगी चौथी मंजिल
सरकार ने 21 फरवरी, 2023 को स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी कुछ लोगों व बिल्डरों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके आक्यूपेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। इसके हिसाब से उन्हें चौथी मंजिल भी बना ली। यह बात नोटिस में आने के बाद पिछले महीने विभाग ने चौथी मंजिलों को गिराने के आदेश दे दिए थे। हालांकि बाद में सीएम नायब सिंह सैनी के दखल के बाद इन आदेशों को तुरंत रोक दिया गया। अब जेपी दलाल ने कहा कि चौथी मंजिलों को गिराया नहीं जाएगा। जिन लोगों ने चौथी मंजिल का निर्माण किया है, उनसे कुछ फीस ली जाएगी। इसके बाद उन्हें इसकी परमिशन दे दी जाएगी।
चौथी मंजिल नहीं बनाने पर ले सकेंगे रिफंड
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एचएसवीपी द्वारा जो प्लाट इनबिल्ट परचेजेबल फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) के साथ नीलाम किए हैं, उनके मालिक एस प्लस 4 निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर परचेजेबल डेवेलपमेंट राइट्स (पीडीआर) रिफंड की मांग कर सकते हैं। यदि प्लाट मालिक स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल नहीं बनाना चाहता और कम पीडीआर का लाभ लेना चाहता है तो वह रिफंड के आवेदन की तिथि से आठ प्रतिशत ब्याज सहित रिफंड लेने का पात्र है। यदि प्लाट 4 या 3 मंजिल निर्माण की अनुमति में नहीं आता है तो आवंटी नीलामी की पूरी राशि वापस पाने का पात्र होगा। स्टिल्ट पार्किंग प्लस चार मंजिला निर्माण की अनुमति की फीस के तौर पर अभी तक 1179 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए हैं।