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‘31 अगस्त तक पहाड़ काटे तो होगी कानूनी कार्रवाई’

06:48 AM Jun 21, 2024 IST
‘31 अगस्त तक पहाड़ काटे तो होगी कानूनी कार्रवाई’
फाइल फोटो
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मंडी (निस)

जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने आदेश जारी करते हुए जिले में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्रतिबंधों के चलते अब 31 अगस्त तक आपदा को कम करने वाले कार्यों और आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कटिंग कार्याें पर प्रतिबंध बरसात के मौसम में मानव जीवन की सुरक्षा, गांवों के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिले के नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने और बरसात में कटिंग के चलते पत्थर गिरने से होने वाले नुकसान को सीमित करने के इरादे से लगाया है।

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