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पॉक्सो एक्ट में आरोप सिद्ध हुए तो मिलेगी कड़ी सजा

08:47 AM Jun 07, 2024 IST
पॉक्सो एक्ट में आरोप सिद्ध हुए तो मिलेगी कड़ी सजा
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रेवाड़ी, 6 जून (हप्र)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी गुरविंदर सिंह वाधवा के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी अमित वर्मा की देखरेख में बृहस्पतिवार को जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र रेवाड़ी में पॉक्सो एक्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य वक्ता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो विशेष न्यायालय जज लोकेश गुप्ता रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए गुरविंदर सिंह वाधवा ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत न सिर्फ बालिकाओं बल्कि नाबालिग लड़कों के साथ भी कोई अश्लील छेड़छाड़ होती है तो उसे भी अपराध की ही श्रेणी में माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर एक्ट के तहत आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे अपराधी मानते हुए कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि आप या आपका कोई जानने वाला यौन शोषण का शिकार हुआ है तो आप एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने उपस्थित अधिवक्ताओं, जिला न्यायवादी,अनुसंधान अधिकारियों से कहा कि वो अपना कार्य समय पर और सही तरीके से करें जिससे पीड़ित को समय पर और उचित न्याय मिल सके। अमित वर्मा ने कहा कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274 2200 62 पर कॉल कर सकते हैं।

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