For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

समलैंगिक विवाह को मान्यता मिले तो ऐसे जोड़े ले सकेंगे बच्चा गोद

12:41 PM Aug 10, 2022 IST
समलैंगिक विवाह को मान्यता मिले तो ऐसे जोड़े ले सकेंगे बच्चा गोद
Advertisement

नयी दिल्ली, 9 अगस्त (एजेंसी)

विशेषज्ञों का कहना है कि कानून व्यक्ति के यौन झुकाव के आधार पर बच्चा गोद लेने पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्य दंपति के रूप में बच्चा तभी गोद ले पाएंगे, जब देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाए क्योंकि बिना शादी के साथ रहने वाले (लिव-इन) जोड़ों को देश में बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं है। विधि एवं कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम में सामंजस्य की जरूरत है ताकि बच्चों को गोद लेने के संबंध में एक समान और समग्र कानून लाया जा सके, जिसके दायरे में सभी धर्म और एलजीबीटीक्यू (समलैंगिक, ट्रांसजेंडर आदि सभी) समुदाय आते हों।

Advertisement

विशेषज्ञों ने समिति की इसी सिफारिश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सिफारिशें प्रगतिशील हैं, वहीं एलजीबीटी विवाह को मान्यता और ‘लिव-इन’ में रहने वाले जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति देने के मुद्दों से भी निपटना होगा।

भारत में समलैंगिकता को 2018 में अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन समलैंगिक जोड़ों के विवाह को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत भी कोई एक व्यक्ति या स्थायी वैवाहिक संबंध में रहने वाला जोड़ा ही किसी बच्चे को गोद ले सकता है।

Advertisement

Advertisement
Tags :
Advertisement
Advertisement
×