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नहीं हटा पूर्ण अवैध कब्जा, जाएंगे कोर्ट : सचदेवा

06:02 AM Nov 20, 2024 IST
नहीं हटा पूर्ण अवैध कब्जा  जाएंगे कोर्ट   सचदेवा
अम्बाला शहर में मंगलवार को अवैध मजार को ढहाती प्रशासन की जेसीबी। -हप्र
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अम्बाला शहर, 19 नवंबर (हप्र)
आज पूर्व निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद प्रशासन द्वारा सेक्टर-7 के बाहर अवैध कब्जा करके बनाई गई मजार को हटाने की कार्रवाई को आंशिक बताते हुए हिंदू संगठनों ने नाखुशी जाहिर की। इन संगठनों ने कहा कि वह संपूर्ण अवैध निर्माण हटवाने के लिए अदालत की शरण लेंगे।
आज प्रशासन की आरे से मजार संचालकों को दिए गए नोटिस की समयावधि समाप्त होने के बाद, बाद दोपहर पीडब्ल्यूडी विभाग के दलवीर सिंह एसडीओ व अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ बुलडोजर व एक गाड़ी लेकर पीर मजार पर पहुंचे थे।
किसी भी असंवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए सेक्टर-9 के इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान अवैध मजार हटवाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य मौके पर पहुंच चुके थे। प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 3 जेसीबी की मदद से आंशिक अवैध कब्जा ही हटवाया गया जिस परसंगठनों ने नाराजगी जताई।
संगठनों द्वारा बनाई गई 5 सदस्यीय समिति के संदीप सचदेवा एडवोकेट ने बताया कि 29 अप्रैल 2024 को कोर्ट के आदेश आए थे कि जो पीर मजार यहां पर बनाई गई है यह अवैध तरीके से बनाई गई है और यह एक-एक इंच खाली करवानी है। जो मूल ढांचा है वह भी टूटेगा हम कानूनी प्रक्रिया का अमल करेंगे।
उन्होंने बताया कि अदालत में पीर मजार वालों ने एप्लीकेशन दी है कि इस पर रोक लगाई जाए, इस कार्रवाई को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन्होंने 150 गज से लेकर 175 गज तक जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है जो कि पीडब्ल्यूडी खाली करवा रही है।

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