पालतृू कुत्ता सड़क पर घूमता मिला तो उठा लेगा निगम
मोहाली, 30 अगस्त (निस)
मोहाली में अब पालतू कुत्ता रखने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन का काम आगामी 10 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से नगर निगम की ओर से प्रस्तावित डॉग बायलॉज के प्रस्ताव को मंजूरी दे ही दी गयी है। एक व्यक्ति केवल दो ही कुत्ते पाल सकेगा। हर साल रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होगा।
बायलॉज के मुताबिक अगर कोई पालतू कुत्ता सड़क पर घूमता मिला तो निगम कर्मचारियों की ओर से कुत्ता उठाया जा सकता है। मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रोजाना 500 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अगर पालतू कुत्ता बार-बार घूमता हुआ पाया जाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मालिक खतरनाक कुत्ते को नियंत्रण में नहीं रखता है, तो प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर मालिक कुत्ते की जानकारी छुपाता है तो 2000 जुर्माना लगाया जायेगा।
10 अक्तूबर तक होगा डॉग रजिस्ट्रेशन
सितंबर माह से कुत्तों का रजिस्ट्रेशन 10 अक्तूबर तक करवाया जा सकता है। पालतू कुत्ते के मालिकों को 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और वार्षिक रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए 100 रुपये देने होंगे। बिना पंजीकरण के कुत्ते रखने पर जुर्माना वसूला जाएगा। एक महीने की देरी के लिए 100, दो महीने की देरी के लिए 200 का जुर्माना लगाया जायेगा। दो महीने से अधिक की देरी पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा।
गंदगी फैलाने पर मालिक इसे साफ करे
बॉयलाज लागू होने के बाद मोहाली में कुत्तों की सही संख्या की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा निगम की ओर से लोगों को इस बात को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है कि वे पार्कों में अपने पालतू कुत्तों को न घुमायें। अगर पार्क में कुत्ते गंदगी फैलाते हैं तो मालिक ही इसे साफ करे।