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चुनाव ड्यूटी के दौरान हिंसक घटना में मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख

09:16 AM Sep 11, 2024 IST
चुनाव ड्यूटी के दौरान हिंसक घटना में मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख

चंडीगढ़, 10 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव ड‍्यूटी के दौरान पोलिंग कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आर्म्ड अटैक या गोलीबारी इत्यादि के कारण मौत हो जाने पर उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार ड‍्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मौत हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता परिवारजनों को दी जाएगी। पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव ड‍्यूटी के दौरान दी जाने वाली यह अनुग्रह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुग्रह राशि की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की होगी और कर्मचारी की मौत, दिव्यांगता इत्यादि होने की घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर-अंदर आरंभ करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 1 माह के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट लगने की स्थिति में मतदान/सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान करता है, जिसमें सभी प्रकार के चुनाव संबंधी ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), एसएपी, राज्य पुलिस, होमगार्ड के अंतर्गत कार्यरत सभी सुरक्षा कर्मी शामिल है। इसके अलावा, चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त ड्राइवर, क्लीनर आदि जैसे कोई भी निजी व्यक्ति, बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियर जो फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी), ईवीएम कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हैं वे सब भी इसमें शामिल हैं।

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