खुदकुशी के लिए मजबूर करने पर पति को 7 साल की कैद
मोहाली, 11 मार्च (हप्र)
पत्नी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने के मामले में अतिरिक्त जिला सैशन जज की अदालत ने आरोपी पति सतनाम सिंह को धारा 306 में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। दोषी को 5 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना ना भरने पर एक महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।
शिकायतकर्ता मनिंदर सिंह निवासी गांव हरदासपुर जिला पटियाला ने थाना सोहाना की पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन कर्मजीत कौर की शादी नवंबर 2020 में पूरे रीति रिवाज के साथ सतनाम सिंह निवासी सोहाना के साथ हुई थी।
शादी के बाद उसकी बहन को उसका ससुर परिवार दहेज के लिए तंग करने लगा। सतनाम सिंह उसकी बहन के साथ मारपीट करके उसको मायके घर छोड़ जाता था। उसकी बहन का डेढ़ साल का एक लड़का भी है। उसकी बहन मारपीट के बाद अपने मायके घर पर ही थी, ने बताया कि उसके पति के साथ उसकी सास व ननद भी उसके साथ मारपीट करते हैं। सतनाम सिंह के ज्यादा परेशान करने पर उसे मोटरसाइकिल लेकर दिया था लेकिन उसके बाद भी वह दहेज मांगते रहे।
जुलाई 2023 को उसका जीजा सतनाम सिंह उनके घर आया और उसकी बहन को अपने साथ गांव सोहाना ले गया। अगले दिन दोपहर के समय सतनाम सिंह ने उसको फोन करके बताया कि उसकी बहन कर्मजीत कौर ने खुदकुशी कर ली है। वह सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और देखा कि उसकी बहन की लाश बेड पर पड़ी थी और ससुराल परिवार फरार हो चुका था। पुलिस ने इस मामले में सतनाम सिंह व उसकी मां, बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में सतनाम सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।