घरेलू कलह पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
सोनीपत, 29 मई (हप्र)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने प्याऊ मनियारी में घरेलू कलह में पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से वार कर उसकी हत्या करने के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर 9 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के गांव ततौली निवासी प्रिंस कुमार सिंह ने 29 मई, 2022 को कुंडली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी में काम करते हैं और फिलहाल प्याऊ मनियारी में रहते हैं। उनके साथ ही उनकी बहन मीनू सिंह (29) भी पति जिला हरदोई के गांव माझिया जफरपुर निवासी दीपू सिंह के साथ रहती थी। उनकी बहन के पास दो बेटे हैं। उनकी दीपू सिंह के साथ करीब 13 साल पहले शादी हुई थी। दीपू सिंह कुंडली क्षेत्र की ब्रिटानिया कंपनी में नौकरी करता है। गोलू सिंह ने बताया था कि वह 28 मई, 2022 की रात को ड्यूटी पर गए थे। सुबह 5 बजे ड्यूटी से वापस आए तो कमरे में बहन मीनू सिंह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। बहन ने बताया था कि उसके जीजा दीपू सिंह ने उनके सिर पर सिलबट्टे से चोट मारी है। इसके बाद वह बेहोश हो गई थी। वह अपनी बहन को तुरंत उपचार के लिए दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में लेकर पहुंचे थे जहां चिकित्सक ने उनकी बहन को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी दीपू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अब मामले की सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल ने आरोपी दीपू सिंह को दोषी करार दिया। उन्होंने हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा देने के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी
लगाया है।