नये सेक्टरों में बनाए जा सकेंगे 15 मीटर ऊंचाई के मकान
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 26 दिसंबर
हरियाणा के उन शहरों के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिन्हें सरकार ने कम जोखिम की कैटेगरी में रखा है। ऐसे शहरों में अब 15 मीटर की ऊंचाई तक के रिहायशी भवन बनाए जा सकेंगे। इसी तरह मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स की हाइट 30 मीटर तक हो सकेगी। वहीं नये सेक्टरों तथा दीनदयाल उपाध्यक्ष सस्ती आवास योजना के प्लाटधारकों को स्टिल्ड पार्किंग के साथ चारमंजिला निर्माण की परमिशन रहेगी।
पुराने सेक्टरों में स्टिल्ड पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण पर अभी दुविधा की स्थिति है। सरकार ने इस मामले को लेकर सेवानिवृत्त आईएएस पी़ राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने विभिन्न शहरों में सेक्टर वासियों, रेजिडेंस वेलेफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी हुई है। इस रिपोर्ट के बाद से पुराने सेक्टरों में पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण पर फिलहाल रोक है।
सरकार राघवेंद्र राव कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट का अध्ययन करवा रही है। इस बीच, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कम जोखिम वाले शहरों एवं कस्बों में 15 मीटर तक ऊंचाई के रिहायशी तथा तीस मीटर हाइट तक माल और शापिंग कांप्लेक्स और वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की तैयारी कर ली है। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों, सूचना प्रौद्योगिकी अनेबल्ड सर्विस इकाइयों, साइबर पार्क और साइबर सिटी के मामलों में यह नियम लागू नहीं होंगे।
विभाग के निदेशक अमित खत्री ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट पर संबंधित लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। आम लोग भी इसमें अपने सुझाव दे सकेंगे। इसके लिए 22 जनवरी तक का समय निश्चित किया है। संशोधित पॉलिसी में सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को बाहर रखा है। सरकार की योजना प्रदेश में व्यापक पैमाने पर साइबर पार्क और साइबर सिटी बनाने की है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भवन निर्माण की शर्तों में कुछ छूट दी जाएगी।