मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

हिप ट्रांसप्लांट में लापरवाही अस्पताल पर 4 लाख रुपए जुर्माना

06:37 AM May 01, 2024 IST

बरनाला, 30 अप्रैल (निस)
जालंधर जिले के एक बड़े अस्पताल पर जुर्माने का मामला सामने आया है। दरअसल जालंधर के पीआईएमएस मेडिकल एंड एजुकेशनल चेरिटेबल सोसायटी (पिम्स) पर कंज्यूमर कोर्ट ने 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीज के हिप ट्रांसप्लांट करने में लापरवाही की जिससे महिला मरीज को परेशानी हुई। कोर्ट ने इलाज के खर्च समेत जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। जालंधर के पीआईएमएस मेडिकल एंड एजुकेशन चेरिटेबल सोसायटी के डॉक्टरों ने 32 साल की महिला की हिप सर्जरी सही नहीं की थी। महिला ने अस्पताल से टोटल हिप ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। कोर्ट में पीड़ित महिला के वकील ने साबित किया कि महिला के पांव की एक उंगली की नस दब जाने के कारण काम करना ही बंद कर दिया था। सर्जरी गलत होने के बाद महिला चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज करवाने गई। उधर डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके इलाज में कोताही बरती गई है। इससे महिला को कई दिन तक मानसिक व शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की थी। कोर्ट ने उक्त संस्थान को चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि संस्थान ने कोर्ट के आदेशों को पंजाब स्टेट कंज्यूमर कमीशन में चुनौती दी थी मगर वहां से याचिका खारिज कर दी गई।। जस्टिस दया चौधरी और सिमरजीत कौर ने 11 मार्च, 2020 को आए कंज्यूमर कोर्ट जालंधर के आदेशों को बरकरार रखा।

Advertisement

Advertisement